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आईएनएक्स मीडिया डील मामला: पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ भेजा
उल्लेखनीय है कि गुरुवार की सुबह ही सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम की ईडी मामले में अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया था
नई दिल्ली,(नसीब सैनी)।
दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया डील मामले में पी चिदंबरम को 14 दिन यानी 19 सितंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया। चिदंबरम की सीबीआई हिरासत गुरुवार को खत्म हो रही थी। उन्हें सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया तो चिदंबरम ने याचिका दायर कर कोर्ट से मांग की कि उन्हें जेल के अंदर दवा, पश्चिमी शौचालय और जेड सिक्योरिटी की सुरक्षा दी जाए। साथ ही उन्हें अलग सेल में रखा जाए। कोर्ट ने इसे मंजूर कर लिया।
सॉलिसिटर तुषार मेहता ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि चिंदबरम को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। कोर्ट की ओर से न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश देने के बाद चिदंबरम ने अंतरिम जमानत की याचिका वापस ले ली।
उल्लेखनीय है कि चिदंबरम ने ईडी मामले में सरेंडर करने के लिए याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने ईडी को 12 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। सरेंडर करने के लिए दायर याचिका पर 12 सितंबर को सुनवाई होगी।
गुरुवार को सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के मामले में पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। चिदंबरम ने सीबीआई हिरासत के खिलाफ दायर याचिका भी वापस ले लिया है। ऐसे में रिमांड को चुनौती देनेवाली याचिका की सुनवाई के दौरान सभी अंतरिम आदेश निरस्त हो चुके हैं। उन्होंने सीबीआई की ओर से चिदंबरम की न्यायिक हिरासत की मांग की, लेकिन चिदंबरम की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने न्यायिक हिरासत की मांग का विरोध किया। उन्होंने कहा कि चिदंबरम के खिलाफ कुछ भी नहीं पाया गया है। कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है।
सिब्बल ने कहा कि वे कहते हैं कि मैं ताकतवर और गवाहों को प्रभावित कर सकता हूं लेकिन उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है। क्या किसी गवाह ने ऐसा कहा है। साक्ष्यों से छेड़छाड़ का कोई मतलब ही नहीं है। सिब्बल ने कहा कि चिदंबरम ईडी की हिरासत में जाने को तैयार हैं। हमें सरेंडर करने दीजिए और हमें ईडी की हिरासत में भेज दीजिए। हमें न्यायिक हिरासत में नहीं भेजा जाना चाहिए। सिब्बल ने कहा कि न्यायिक हिरासत में भेजने की सीबीआई की याचिका में कोई तथ्य नहीं है। आपको हमें न्यायिक हिरासत में भेजने की क्या जरूरत है।
तुषार मेहता ने कहा कि आप पहले यह साफ करिए कि आप किस बात की दलील रख रहे हैं। अगर आप जमानत की मांग कर रहे हैं तो मैं दलीलें रखूंगा। सिब्बल ने कहा कि हम छोड़ने की मांग कर रहे हैं। सिब्बल ने दिल्ली हाई कोर्ट का एक फैसला पढ़ा जिसमें कहा गया है कि जांच एजेंसी को साक्ष्यों से छेड़छाड़ का सबूत देने की जरूरत है। हिरासत कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। जांच एजेंसी को न्यायिक हिरासत के लिए वजह होनी चाहिए।
मेहता ने कहा कि कोर्ट एक गंभीर अपराध को देख रहा है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने दो-दो बार चिदंबरम को कोई राहत देने से इनकार किया है। जब मैं जमानत पर दलीलें रखूंगा तब बताऊंगा कि साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की क्या संभावना है। उन्होंने कहा कि हमने दूसरे देशों के बैंकों से सूचना हासिल करने के लिए कई देशों को आग्रह पत्र भेजा है। मेहता ने कहा कि पहले उन्हें जमानत याचिका दाखिल करने दीजिए। उन्होंने एक गवाह का बयान कोर्ट को बताया, जिसमें गवाहों को प्रभावित करने की आशंका जताई गई है। सिब्बल ने कहा कि ये कोई कानूनसम्मत बात नहीं है कि पुलिस हिरासत के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा जाए।
उल्लेखनीय है कि गुरुवार की सुबह ही सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम की ईडी मामले में अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया था। उसके बाद चिदंबरम ने सीबीआई मामले में हिरासत के आदेश के खिलाफ दायर याचिका वापस ले लिया था।
नसीब सैनी
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ITBP सब इंस्पेक्टर के खाते से 2.59 लाख उड़ाए: हिमाचल से लौटते समय बस में चोरी हुआ ATM कार्ड और मोबाइल; एक चूक से पकड़ा गया बदमाश
सब इंस्पेक्टर हिमाचल के रहने वाले है और रेवाड़ी के जाटूसाना स्थित आईटीबीपी के कैंप में तैनात है। रेवाड़ी बस स्टैंड चौकी पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
हरियाणा के रेवाड़ी में ITBP में तैनात सब इंस्पेक्टर का मोबाइल फोन व ATM कार्ड चोरी कर उनके खाते से 2 लाख 59 हजार रुपए साफ कर दिए। सब इंस्पेक्टर हिमाचल के रहने वाले है और रेवाड़ी के जाटूसाना स्थित आईटीबीपी के कैंप में तैनात है। रेवाड़ी बस स्टैंड चौकी पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
मिली जानकारी के अनुसार, हिमाचल के अवैरी बैजनाथ निवासी रमेश चंद ITBP में रेवाड़ी के जाटूसाना स्थित कैंप में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है। रमेश चंद ने बताया कि कुछ समय पहले वह छुट्टी पर घर गए थे। छुट्टी खत्म होने के बाद वह ड्यूटी ज्वॉइन करने के लिए 28 दिसंबर को रेवाड़ी बस स्टैंड पहुंचे थे। बस स्टैंड से जाटूसाना जाने के लिए बस में सवार होते समय किसी ने भीड़ में उनका एटीएम व मोबाइल चोरी कर लिया। उसके बाद मोबाइल व एटीएम के जरिए ही खाते से 259000 हजार रुपए निकाल लिए।
जांच करने पर आरोपी की पहचान जाटव मोहल्ला रामपुरा निवासी लोकेश पालिया के रूप में हुई। जिसमें 20200 रुपए अपने अकाउंट में ड्रांसफर किए जबकि एक लाख रुपए खाते से निकाले गए। बाकी लेनदेन पेटीएम से किया गया। पूरी जानकारी हासिल करने के बाद रमेश चंद ने इसकी शिकायत बस स्टैंड चौकी पुलिस को दी। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी लोकेश पालिया की तलाश शुरू कर दी है। गुरुवार को पुलिस ने लोकेश के घर दबिश भी दी, लेकिन वह नहीं मिला। बस स्टैंड चौकी पुलिस के अनुसार जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा।
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पानीपत में रोका बाल विवाह: लड़का और लड़की दोनों थे नाबालिग, शपथ पत्र लेकर फिलहाल रोकी गई शादी
लड़का व लड़की दोनों के स्कूली दस्तावेजों की जांच की गई तो लड़की की उम्र 16 साल व लड़के की उम्र 19 साल पाई गई। दोनों ही अभी शादी के योग्य नहीं थे। परिवार वालों से शपथ पत्र लेकर फिलहाल इस शादी को रोक दिया गया है।
हरियाणा के पानीपत जिले के एक गांव में बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता ने बाल विवाह रुकवाया है। अधिकारी ने सूचना के आधार पर इस कार्रवाई को किया। लड़का व लड़की दोनों के स्कूली दस्तावेजों की जांच की गई। जिसमें लड़की की उम्र 16 साल व लड़के की उम्र 19 साल पाई गई। दोनों ही अभी शादी के योग्य नहीं थे। परिवार वालों से शपथ पत्र लेकर फिलहाल इस शादी को रोक दिया गया है। दोनों पक्षों से शपथ पत्र लेकर फिलहाल शादी पर रोक लगा दी है। वहीं 4 जनवरी को कोर्ट खुलने के बाद मामला कोट के संज्ञान में लाकर आगामी कार्रवाई की जाएगी।
बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता के अनुसार
जानकारी देते हुए बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता ने बताया कि उन्हें सूचना प्राप्त हुई की गांव नवादा पार में एक नाबालिग लड़की की शादी होनी है। सूचना मिलने पर वह टीम के साथ मौके पर पहुंचे और वहां जाकर लड़की पक्ष से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान लड़की के सभी दस्तावेज चेक किए गए। लड़की के स्कूल के दस्तावेजों में उसकी जन्मतिथि मार्च 2005 की मिली। यानी दस्तावेजों के आधार पर लड़की अभी महज 16 साल की थी। इसके बाद लड़के पक्ष को फोन पर बात कर अपने कार्यालय बुलाया। जहां लड़का पक्ष मौजूद हुआ और लड़के के दस्तावेजों को चेक किया गया, जिसमें लड़का भी नाबालिग पाया गया। लड़के की उम्र दस्तावेजों के आधार पर 19 साल थी।
इन कारणों से हो रही थी बाल विवाह
लड़की के पिता ने बताया कि वह पेशे से श्रमिक हैं। यह अपनी बेटी की शादी गरीबी और अज्ञानता के चलते कर रहे थे। साथ ही वह खुद हार्ट पेशेंट है, उनकी तमन्ना थी कि उनके जीते जी उनकी बेटी की शादी हो जाए। वही लड़के पक्ष से लड़के का कहना है कि उसकी चार बड़ी बहने हैं, जो कि चारों विवाहित हैं। तीन भाई व एक छोटी बहन है। अब घर में कोई रोटी बनाने वाला नहीं था, क्योंकि मां की तबीयत सही नहीं रहती है। इसी के चलते वह शादी कर रहा था।
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बालिग हूं, मेरी मर्जी जहां जाऊं: थाने में युवक संग जाने को अड़ी 19 वर्षीय छात्रा, दो दिन पहले गई थी साथ
युवती ने पुलिस से साफ कह दिया कि वह युवक के साथ ही जाएगी। पुलिस और परिजनों के सामझाने पर वह नहीं मानी। छात्रा ने परिजनों की सब दलीलों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मैं बालिग हूं, मेरी मर्जी जहां जाऊं।
हरियाणा के रोहतक के जिले में कॉलेज से दो दिन पहले एक युवक संग गई युवती को पुलिस ने बरामद कर लिया। हालांकि युवती ने पुलिस से साफ कह दिया कि वह युवक के साथ ही जाएगी। पुलिस और परिजनों के सामझाने पर वह नहीं मानी। छात्रा ने परिजनों की सब दलीलों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मैं बालिग हूं, मेरी मर्जी जहां जाऊं।
कॉलेज गई थी प्रवेश पत्र लेने
लाखन माजरा थाना क्षेत्र के एक गांव से छात्रा मंगलवार सुबह कॉलेज के लिए यह कहकर निकली थी कि आगामी परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र लेने जा रही हूं। उसके वापस न लौटने पर परिजनों ने काफी खोज खबर की।रातभर छात्रा की खोज-खबर करने के बाद बुधवार सुबह पुलिस को सूचना दी। छात्रा के पिता ने थाना लाखन माजरा में बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने छात्रा व युवक को वीरवार दोपहर गिरफ्तार कर लिया। दोनों को थाना लाया गया। यहां छात्रा ने युवक संग जाने की रट लगा दी।
कोर्ट में होंगे पेश
मामले में थाना लाखन माजरा एसएचओ अब्दुल्ला खान का कहना है कि छात्रा बालिग है। छात्रा व युवक को कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहां उनके बयानों के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। युवक व छात्रा को कोर्ट ले जाने की तैयारी की जा रही है।
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