क्राइम
उचाना में बनेगा अन्तरराष्ट्रीय स्तर का खेल स्टेडियम: बीरेन्द्र सिंह

जींद, 04 जून।
केन्द्रीय इस्पात मंत्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने रविवार देर शाम भौंगरा गांव में आयोजित एक जन सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उचाना हलका के युवा खेलों में अपना भविष्य बना सके, इसको लेकर उचाना में एक अन्तरराष्ट्रीय स्तर का एक खेल स्टेडियम बनाया जाएगा। यह स्टेडियम लगभग सभी खेलों के मैदानों से युक्त होगा, जिसके निर्माण कार्य पर प्रथम चरण में 23 करोड़ रुपये की धन राशि खर्च की जाएगी।
बीरेंद्र सिंह ने कहा कि उचाना हलका के युवा शिक्षा, खेल व अन्य किसी भी क्षेत्र में पीछे न रहे। इसके लिए खूब प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उचाना में राजीव गांधी महाविद्यालय तथा अलेवा में राजकीय महाविद्यालय स्थापित करवाए गए है। हलका के कई गांव के उच्च विद्यालयों को सीनियर सेकेंडरी विद्यालयों का दर्जा दिलवाया गया है। अब इन विद्यालयों में पर्याप्त टीचरों की व्यवस्था करने का काम किया जा रहा है। खेलों के क्षेत्र में भी यह हलका तेजी से विकास करे। इसको लेकर अन्तरराष्ट्रीय स्तर का खेल स्टेडियम उचाना में बनवाया जाएगा। उन्होंने युवाओं की मांग पर भौंगरा गांव में भी एक खेल स्टेडियम बनवाने की घोषणा की।
केन्द्रीय इस्पात मंत्री ने भौंगरा गांव को अपना सबसे बड़ा सहयोगी गांव बताते हुए कहा कि इस गांव अनेक प्रतिभावान युवा देश को दिए हैं। इस गांव के युवाओं ने अपने प्रतिभा के दम पर अनेक उपलब्धियां हासिल की है। जिससे न केवल गांव बल्कि प्रदेश एवं देश का नाम भी रोशन हुआ है। इस गांव के युवाओं से प्रेरणा लेकर अन्य युवाओं को भी खूब मेहनत करनी चाहिए और सफलता के शिखर पर पहुंचकर देश का नाम रोशन करना चाहिए। कुछ वर्ष पहले तक लोग अपने बच्चों को कहते थे कि ‘पढ़ोगे-लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे-कूदोगे होगे खराब’ लेकिन अब यह धारणा बदल चुकी है। आज खेल एवं पढ़ाई दोनों क्षेत्रों में भी आगे बढ़ने के अनेक अवसर है। जिस युवा का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, उसे खेलों में अपना के करियर बनाना चाहिए। आज अच्छे खिलाड़ी करोड़ों में खेल रहे हैं। खेल ऐसा क्षेत्र है, जिससे पैसा और ख्याति दोनों ही मिलते हैं।
उचाना कलां के विधायक प्रेमलता ने कहा कि भाजपा की राज्य सरकार प्रदेश के सभी 90 हलकों का बराबर विकास करवा रही है। सरकारी पदों पर पारदर्शी तरीके से भर्तियां की जा रही हैं। जल्द ही हरियाणा पुलिस विभाग में सात हजार पुलिसकर्मियो की भर्ती की जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं की एक नजर से देखा जाता है और आगे बढ़ने के समान अवसर दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जब मुझे टिकट दिया तो इसकी कोई जानकारी नहीं थी। टेलीविजन के माध्यम से ही इस बात की जानकारी हुई, जो इस बात का सबूत पेश करता है कि पार्टी में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। उन्होंने विधायक के रूप में दस से बारह करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है। इस राशि को हलके में विकास कार्यों पर खर्च कर दिया गया है।
हुड्डा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार दस साल प्रदेश में रही, पूर्व मुख्यमंत्री ने उचाना हलके के विकास के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए, जिसके परिणामस्वरूप उचाना हल्का विकास के मामले में पिछड़ गया। जिसका खामियाजा हलके के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद उचाना हलके के विकास के लिए काफी कार्य किए जा रहे है। उन्होंने हलके के लोगों की स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की मुख्य मांग को पूरा करवाने का आश्वासन देते हुए कहा कि हलके में पीने के पानी की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हलके के 14 गांवों में नहरी आधारित पानी एक विशेष परियोजना के तहत उपलब्ध करवाया जा चुका है। नौ अन्य गांवों के लिए एक अन्य परियोजना पर काम चल रहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उचाना के लोगों से जो वायदे किए थे उन सभी को पूरा किया जाएगा।
केन्द्रीय इस्पात मंत्री और विधायक प्रेमलता ने भौंगरा गांव की ग्राम पंचायत द्वारा रखी गई 12 मांगों पर कहा कि सभी मांगों को पूरा करवाने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि भौंगरा गांव का अलग से एक जलघर बनवाया जाएगा। इस घोषणा से लोगों को बड़ी राहत प्रदान हुई है। क्योंकि इस गांव में खापड़ गांव के जलघर से पानी मिलता था, जो सप्ताह में एक-दो दिन ही आता था। अब इस गांव को पर्याप्त स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित हो जाएगी।
इस गांव के खेतों के लिए सिंचाई पानी की व्यवस्था करवाने के लिए बरसोला माइनर से भौंगरा के लिए अलग से रजवाहे के निर्माण के लिए केन्द्रीय मंत्री ने राज्य सरकार ने बात करने की बात कही। उन्होंने यह भी घोषणा की कि इस गांव की एक भी गली कच्ची नहीं रहने दी जाएगी। बिना मांगे ही रामदासिया समाज के लोगों के लिए गांव में अम्बेडकर भवन बनवाने के लिए घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस गांव के विकास के लिए जिन विकास परियोजनाओं को पूरा करवाने की हामी भरी गई है। उन्हें जल्द पूरा करवाने के प्रयास किए जाएंगे।
चौथा खंभा न्यूज़ .com / नसीब सैनी/अभिषेक मेहरा
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रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी पर 5 फरवरी तक जारी रहेगी रोक
—हाईकोर्ट जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की कोर्ट ने अधिवक्ता भंवरसिंह मेड़तिया के निधन के बाद कोर्ट में 3.45 बजे रेफरेंस के आयोजन का हवाला देते हुए सुनवाई आगामी 5 फरवरी को नियत करने का आदेश दिया


जोधपुर,(नसीब सैनी)।
रॉबर्ट वाड्रा के बीकानेर के कोलायत फायरिंग रेंज में 275 बीघा जमीन खरीद-फरोख्त और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हाई प्रोफाइल मामले में स्काइलाइट प्राइवेट हॉस्पिटलिटी और बिचौलिये महेश नागर की ओर से दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई समयाभाव के चलते टल गई। अब इस मामले में आगामी 5 फरवरी को फिर सुनवाई होगी। तब तक वाड्रा की गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी।

रॉबर्ट वाड्रा व मौरीन वाड्रा से जुड़े मामले में स्काईलाइट प्राइवेट हॉस्पिटलिटी व महेश नागर की याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट में जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की कोर्ट में सुनवाई होनी थी लेकिन समयाभाव के चलते मामले में सुनवाई टल गई। ईडी की ओर से पक्ष रखते हुए एएसजी राज दीपक रस्तोगी ने कोर्ट से आग्रह किया कि इस मामले में आज अंतिम बहस शुरू कर दी जाए।

हाईकोर्ट जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की कोर्ट ने अधिवक्ता भंवरसिंह मेड़तिया के निधन के बाद कोर्ट में 3.45 बजे रेफरेंस के आयोजन का हवाला देते हुए सुनवाई आगामी 5 फरवरी को नियत करने का आदेश दिया। एएसजी राज दीपक रस्तोगी ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में विगत 20 पेशियों से आगे तारीख दी जा रही है और वह आशा करते हैं कि आगामी 5 फरवरी को इस मामले में अंतिम बहस शुरू कर दी जाएगी। साथ ही कोर्ट के संज्ञान में लाया गया कि पूर्व में महेश नागर के मामले में रॉबर्ट वाड्रा व मौरीन वाड्रा के खिलाफ नो-कोर्सिव एक्शन का आदेश जारी हो चुका है, जिसके खिलाफ उनकी ओर से एक अर्जी पेश की गई है। उसका निस्तारण भी होना बाकी है। अब इस मामले में आगामी 5 फरवरी को फिर सुनवाई होगी। बुधवार को सुनवाई के दौरान रॉबर्ट वाड्रा व मौरीन वाड्रा की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता केटीएस तुलसी कोर्ट में मौजूद रहे।

गौरतलब है कि यह मामला बीकानेर के कोलायत क्षेत्र में 275 बीघा जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़ा है। इस सौदे की ईडी जांच चल रही है। इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा ने अपने पार्टनर मौरीन वाड्रा को एक चेक दिया था। इस चेक द्वारा बिचौलिये महेश नागर ने अपने ड्राइवर के नाम जमीन खरीदकर इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया है, जो जांच का विषय है। इस पर पूर्व में कोर्ट ने राबर्ट वाड्रा को जांच में सहयोग करने के लिए ईडी के सामने पेश होने एवं गिरफ्तारी पर रोक के अंतरिम आदेश दिए थे। वाड्रा की गिरफ्तारी पर रोक आगामी 5 फरवरी तक जारी रहेगी।
नसीब सैनी
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बिजनौर कोर्ट शूटकांड : हाईकोर्ट ने डीजीपी और अपर मुख्य सचिव (गृह) को किया तलब
—दरअसल, बिजनौर में 28 मई को नजीबाबाद में हुई बसपा नेता हाजी अहसान व उनके भांजे शादाब की हत्या के मुख्य अभियुक्त कुख्यात बदमाश शाहनवाज और उसके साथी जब्बार को पेशी के लिए मंगलवार को दिल्ली पुलिस सीजेएम कोर्ट लायी थी


प्रयागराज,(नसीब सैनी)।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को बिजनौर सीजीएम कोर्ट में हुए हत्याकांड को संज्ञान में लिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में पुलिस महानिदेशक और प्रमुख सचिव (गृह) को 20 दिसम्बर को तलब किया है। कोर्ट ने कहा है कि जब वह आयें तो सरकार की ओर से न्यायालय की सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किया गया है, इसके बारे में कोर्ट को बताएं। जस्टिस सुधीर अग्रवाल व जस्टिस सुनीत कुमार की विशेष खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए पूछा है कि इस घटना के बाद अब आने वाले दिनों में न्यायालय परिसर की सुरक्षा के लिए उनके पास क्या इंतजाम हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर उनके स्तर पर न्यायालय में पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था नहीं दी जा सकती तो इसके लिए केंद्र सरकार से बात की जाए।

दरअसल, बिजनौर में 28 मई को नजीबाबाद में हुई बसपा नेता हाजी अहसान व उनके भांजे शादाब की हत्या के मुख्य अभियुक्त कुख्यात बदमाश शाहनवाज और उसके साथी जब्बार को पेशी के लिए मंगलवार को दिल्ली पुलिस सीजेएम कोर्ट लायी थी। पेशी के दौरान परिसर में मौजूद मृतक हाजी अहसान की दूसरी पत्नी के पुत्र शाहिल खान ने अपने दो साथियों के संग सीजेएम कोर्ट के अंदर पिस्टलों से गोलियां बरसाकर मुख्य अभियुक्त शाहनवाज की हत्या कर दी। इसमें दो पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे।

प्रत्यक्षदिर्शियों के मुताबिक सीजेएम योगेश कुमार ने मेज के पीछे छिपकर जान बचाई। शाहनवाज का साथी जब्बार कोर्ट से फरार हो गया। इस घटना से कोर्ट परिसर में हड़कम्प मच गया था। पुलिस की सतर्कता से तीनों आरोपितों को दबोच लिया गया था। इस मामले में एसपी संजीव त्यागी ने लापरवाही बरतने वाले चौकी प्रभारी समेत 18 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है।
नसीब सैनी
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निर्भया केस: दोषी अक्षय की पुनर्विचार याचिका खारिज, फांसी की सजा बरकरार
—सुप्रीम कोर्ट ने कहा-पुनर्विचार याचिका में कोई नए तथ्य नहीं, इसलिए ख़ारिज होने योग्य


नई दिल्ली,(नसीब सैनी)।
सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया गैंगरेप और हत्या के एक दोषी अक्षय की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस आर. भानुमति की अध्यक्षता वाली बेंच ने अक्षय के लिए तय की गई फांसी की सजा पर मुहर लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि याचिका में वही दलीलें दी गईं हैं जो हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपील में दी गईं थीं।

आज सुनवाई के दौरान अक्षय की ओर से वकील एपी सिंह ने कहा कि पीड़ित युवती का दोस्त पैसे लेकर मीडिया को इंटरव्यू दे रहा था, इसलिए उसकी गवाही विश्वसनीय नहीं है। तब जस्टिस भूषण ने कहा कि इसका इस मामले से क्या संबंध है। तब एपी सिंह ने रेयान इंटरनेशनल केस में स्कूल छात्र की हत्या का उदाहरण देते हुए कहा कि इस मामले में बेकसूर को फंसा दिया गया था। अगर सीबीआई की तफ्तीश नहीं होती तो सच सामने नहीं आता। इसलिए हमने इस केस में भी सीबीआई जैसी एजेंसी से जांच की मांग की थी। एपी सिंह ने तिहाड़ के पूर्व जेल अधिकारी सुनील गुप्ता की किताब का जिक्र किया जिसमें इस बात की संभावना व्यक्त की गई है कि राम सिंह की जेल में हत्या की गई थी। उन्होंने कहा कि यह नए तथ्य हैं, जिन पर कोर्ट को फिर से विचार करना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम लेखक की बातों पर नहीं जाना चाहते हैं। ये एक खतरनाक ट्रेंड होगा कि अगर लोगों ने ट्रायल के बाद किताबें लिखना शुरू कर दिया तो ये सही नहीं होगा। अगर कोर्ट ऐसी बातों पर ध्यान देने लगेगी तो इस बहस का कोई अंत न होगा ।

एपी सिंह ने अक्षय की ओर से बहस करते हुए कहा कि कलयुग में लोग केवल 60 साल तक जीते हैं जबकि दूसरे युग में और ज़्यादा जीते थे। दिल्ली में वायु प्रदूषण और पानी की गुणवक्ता बेहद खराब है, ऐसे में फांसी की सजा क्यों। एपी सिंह ने कहा कि पीड़ित युवती लगातार मॉर्फिन के नशे में थी तो उसका आखिरी बयान कैसे संभव हुआ। उससे समय-समय पर 3 बयान लिए गए जिनमें विरोधाभास है। इस पर कोर्ट ने कहा कि आप हमें ठोस बात बताएं कि हमारे फैसले में कमी क्या है? तब एपी सिंह ने कहा कि महात्मा गांधी ने भी कहा था कि मौत की सजा उचित समाधान नहीं है। अपराधियों को पुनर्वास का मौका मिलना चाहिए। गरीब लोग अपने लिए सही से कानूनी उपाय नहीं कर पाते, इसलिए उन्हें मौत की सजा दी जाती है। मौत की सजा मानवाधिकारों का उल्लंघन है और ये भारत विरोधी संस्कृति का लक्षण है। इस पर जस्टिस भानुमति ने कहा कि आप ठोस व कानूनी तथ्य रखें और बताएं कि हमारे फैसले में क्या कमी थी और क्यों हमें पुनर्विचार करना चाहिए।

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने सभी दलीलों और सबूतों को परखने के बाद फांसी की सजा सुनाई है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना। यह अपराध इतना गंभीर है जिसे भगवान भी माफ़ नहीं कर सकता, इसके लिए सिर्फ़ फांसी की ही सजा हो सकती है। मेहता ने कहा कि ऐसे राक्षसों को पैदा कर ईश्वर भी शर्मसार होता होगा, इनसे कोई रहम नहीं होनी चाहिए।

उल्लेखनीय है कि निर्भया गैंगरेप के चारों दोषियों मुकेश, अक्षय, पवन और विनय को साकेत की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी, जिस पर 14 मार्च 2014 को दिल्ली हाईकोर्ट ने भी मुहर लगा दी थी। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी जिस पर सुनवाई करते हुए फांसी की सजा पर रोक लगाई थी।9 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश, पवन और विनय के रिव्यू पिटीशन को खारिज करते हुए उनकी फांसी की सजा पर मुहर लगाई थी।
नसीब सैनी
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