कोलकाता
नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी के घर में तोड़फोड़
कोलकाता, 25 अप्रैल ।

नाबालिग से दुष्कर्म
बेहला में एक व्यक्ति पर 8 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। घटना राय बहादुर रोड की है। आरोपी पड़ोसी का नाम प्रबीर नन्दी (50) है। घटना से गुस्साए लोगों ने आरोपी व्यक्ति के घर और चाय की दुकान में तोड़फोड़ की। लड़की के परिवार की ओर से पहले थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। पाक्सो एक्ट के तहत आरोपी व्यक्ति के खिलाफ मामला दायर किया गया है। घटना के बाद से आरोपी प्रबीर फरार बताया जा रहा है।
मिली जानकारी के अनुसार कक्षा दो की छात्रा और प्रबीर नन्दी एक दूसरे के पड़ोसी है। छात्रा प्रबीर को दादू कह कर बुलाती थी। आरोप है कि प्रबीर रोजाना छात्रा को अपने घर बुलाकर ले जाता था। उसके बाद घर का दरवाजा बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया करता था। छात्रा का मुंह बंद करने के लिए वह उसे उसके परिवार की हत्या करने की धमकी देता था। रोजाना छात्रा को प्रबीर द्वारा अपने घर ले जाने पर स्थानीय लोगों को उस पर संदेह होने लगा। रोजाना की तरह मंगलवार को भी जैसे ही प्रबीर छात्रा को अपने साथ घर ले गया तो स्थानीय लोगों ने उसपर नजर रखनी शुरू की। तब जाकर उन्हें घटना की जानकारी हुई। स्थानीय लोगों ने फौरन प्रबीर के घर पर हमला बोल दिया। पीड़िता के परिवार को भी जानकारी दी गई लेकिन इस बीच आरोपी प्रबीर मौके से फरार हो गयाघटना से गुस्साये लोगों ने आरोपी के घर और चाय की दुकान में जमकर तोड़फोड़ की। पीड़िता के परिवार की ओर से बेहला थाना में शिकायत दर्ज करवायी गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।


कोलकाता,(नसीब सैनी)।
पश्चिम बंगाल में संशोधित नागरिकता अधिनियम के खिलाफ आंदोलन ठंडा पड़ गया। बुधवार अपराह्न हिंसा की कोई ताजा घटना सामने नहीं आई। इससे कहा जा सकता है कि शुक्रवार से शुरू हिंसक विरोध प्रदर्शन छठे दिन बुधवार को खत्म हो गया।

माना जा रहा है कि अब पश्चिम बंगाल में ट्रेन सेवाएं सामान्य हो जाएंगी। मंगलवार रात हावड़ा जिले के उलूबेरिया में प्रदर्शनकारियों ने एक आईपीएस अधिकारी को निशाना बनाकर बमों से हमला किया। उसमें अधिकारी समेत तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए। बुधवार सुबह से अपराह्न 1:00 बजे तक पूरे राज्य में कहीं से भी प्रदर्शन की सूचना नहीं है। राज्य में 13 दिसम्बर से विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे। पुलिस ने हिंसा के सिलसिले में 354 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है।
नसीब सैनी
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कोलकाता में भी हिंसक प्रदर्शन की आशंका, अधिकारियों की छुट्टियां रद्द
—प्रत्येक प्रशासनिक विभाग में हैवी रेडियो फ्लाइंग स्क्वाड को रखा गया है


कोलकाता,(नसीब सैनी)।
नागरिकता संशोधन कानून और प्रस्तावित एनआरसी के खिलाफ अब राजधानी कोलकाता में भी हिंसक विरोध प्रदर्शन की आशंका प्रबल हो गई है। इसे देखते हुए लालबाजार पुलिस मुख्यालय से एक खास निर्देश जारी किया है। इसमें सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की गैरजरूरी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही महानगर के सभी 10 प्रशासनिक विभागों के उपायुक्तों और अन्य अधिकारियों को विशेष तौर पर सतर्कता बरतने को कहा गया है। कोलकाता पुलिस आयुक्त अनुज शर्मा ने सभी विभागों के डीसी को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में सूचना तंत्र को विशेष तौर पर मजबूत बनाएं ताकि किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन की योजना को पहले ही विफल किया जा सके। शहर के सभी प्रशासनिक विभागों में रिजर्व पुलिस बल को अलर्ट पर रखा गया है।

प्रत्येक प्रशासनिक विभाग में हैवी रेडियो फ्लाइंग स्क्वाड को रखा गया है। सभी थानों के प्रभारियों को निर्देश दे दिया गया है कि वह अपने अपने क्षेत्रों के सभी समुदायों के प्रतिनिधियों से लगातार संपर्क रखें और बैठक करें। कोलकाता पुलिस की कोशिश है कि महानगर में किसी भी तरह का प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही उसके बारे में भनक लगते ही रोक लिया जाए। इसके मद्देनजर दिन-रात पुलिस के गश्ती दल लगातार गश्ती लगाने में जुट गए हैं। कहा गया है किसी भी तरह से कोलकाता में हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस को इस निर्देश के साथ तैयार रहने को भी कहा गया है। जो लोग भी छुट्टी के लिए आवेदन कर चुके हैं, उन्हें कहा गया है कि अगर अति आवश्यक ना हो तो हालात को समझते हुए वे अपनी छुट्टियां रद्द कर दें।
नसीब सैनी
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सारदा घोटाला: अग्रिम जमानत रद्द करने की सीबीआई की अर्जी पर आईपीएस राजीव कुमार को नोटिस
—सीबीआई ने कहा है कि राजीव कुमार की अग्रिम जमानत रद्द की जाए, क्योंकि राजीव कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी है


नई दिल्ली,(नसीब सैनी)।
सारदा चिटफंड घोटाले के सबूत मिटाने के आरोपी पश्चिम बंगाल के आईपीएस राजीव कुमार की अग्रिम जमानत रद्द करने की सीबीआई की अर्जी पर सुप्रीम ने राजीव कुमार को नोटिस जारी किया है। सीबीआई ने राजीव कुमार को कलकत्ता हाईकोर्ट से मिली जमानत को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई को साबित करना होगा कि हिरासत में लेकर पूछताछ जरूरी है।

आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार को कलकत्ता हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सीबीआई ने हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त करने की मांग की है। सीबीआई ने कहा है कि राजीव कुमार की अग्रिम जमानत रद्द की जाए, क्योंकि राजीव कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी है । पिछले 1 अक्टूबर को कलकत्ता हाईकोर्ट ने राजीव कुमार को अग्रिम जमानत दी थी। उसके बाद राजीव कुमार ने 3 अक्टूबर को अलीपुर की कोर्ट में सरेंडर किया जिसके बाद उन्हें 50 हजार रुपये की दो जमानत राशियों पर जमानत दी गई है।
नसीब सैनी
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