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बाल शोषण और यौन हिंसा के विरूद्ध चुप्पी तोड़े समाज : न्यायमूर्ति गीता मित्तल
नई दिल्ली, 28 अप्रैल

दिल्ली उच्च न्यायालय की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल ने बाल शोषण व यौन हिंसा पर अंकुश के लिए लोगों का आह्वान करते हुए कहा कि बाल शोषण और यौन हिंसा जैसे जघन्य अपराधों से समाज को मुक्ति दिलाने के लिए सभी को आगे आकर अपनी चुप्पी तोड़नी होगी।
न्यायमूर्ति गीता मित्तल ने यह बातें शनिवार को यहां नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के नवयुग विद्यालय-सरोजिनी नगर में छात्रों के लिए ‘‘बाल शोषण एवं यौन हिंसा- अंतर्वैयक्तिक एवं डिजिटल इंटरफेस‘‘ विषय पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम का संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति के पास अपनी स्वतंत्रता और जीवन के लिए न्याय पाने का मौलिक अधिकार है। इसके अन्तर्गत ही प्रत्येक को ऐसे मामलों को दर्ज कराने के लिए कानूनी अवसर प्रदान किये गये हैं उनका उपयोग करना चाहिए।
यह जागरूकता कार्यक्रम दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के संयुक्त तत्वावधान में विद्यालयों के बच्चों को विशेषकर लड़कियों को बाल शोषण और यौन हिंसा के विरूद्ध जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित किया।
न्यायमूर्ति मित्तल ने कहा कि इस प्रकार की अपराध गतिविधियों को रोकने के लिए जनता को सशक्त करना जरूरी है और खासतौर से कमजोर वर्गो और बच्चों एवं महिलाओं को ऐसे अपराधों के विरूद्ध सशक्त करना और भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया और इंटरनेट गतिविधियों के रूझान में आई तेजी से इस प्रकार के अपराधों में गुणात्मक वृद्धि हुई है| इससे समाज के आधुनिक दानव के प्रति तत्काल ध्यान आकर्षित किया जाना जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा कि समाज में बाल शोषण और यौन हिंसा के प्रति चुप्पी साध कर, उनके मामले दर्ज न कराने के पीछे अधिकतर कारण यह होता है कि उल्लंघनकर्ता या अपराधी पीड़ित का ही कोई निकटजन या प्रियजन होता है।
दिल्ली उच्च न्यायालय की रजिस्ट्रार (सतर्कता) अदिति चौधरी ने कार्यक्रम में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों से बातचीत करते हुए पोक्सो एक्ट और जुवेनाइल एक्ट के उन प्रावधानों पर प्रकाश डाला जो बच्चों को ऐसे अपराधों से बचाने के लिए बनाए गए हैं। उन्होंने बच्चों के अधिकारों और ऐसे अपराधों को रोकने से संबंधित अन्य विभिन्न कानूनों की भी जानकारी दी।
कार्यक्रम में साइबर कानूनों के विशेषज्ञ पवन दुग्गल ने बच्चों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (आई.टी.एक्ट) के उन प्रावधानों की जानकारी से भी अवगत कराया जो सोशल मीडिया और इंटरनेट गतिविधियों में बच्चों और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करते हैं साथ-ही-साथ यदि कोई अपराध होता है तो उस मामले में न्याय दिलाने में भी सहायता करते हैं।
दिल्ली विश्वविद्यालय के कानून के विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम में एक नाट्य प्रस्तुति के माध्यम से बच्चों को बाल शोषण और यौन हिंसा के विरूद्ध जागरूक करने का प्रयास किया।
चौथा खंभा न्यूज़ .com / नसीब सैनी/अभिषेक मेहरा
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ITBP सब इंस्पेक्टर के खाते से 2.59 लाख उड़ाए: हिमाचल से लौटते समय बस में चोरी हुआ ATM कार्ड और मोबाइल; एक चूक से पकड़ा गया बदमाश
सब इंस्पेक्टर हिमाचल के रहने वाले है और रेवाड़ी के जाटूसाना स्थित आईटीबीपी के कैंप में तैनात है। रेवाड़ी बस स्टैंड चौकी पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।


हरियाणा के रेवाड़ी में ITBP में तैनात सब इंस्पेक्टर का मोबाइल फोन व ATM कार्ड चोरी कर उनके खाते से 2 लाख 59 हजार रुपए साफ कर दिए। सब इंस्पेक्टर हिमाचल के रहने वाले है और रेवाड़ी के जाटूसाना स्थित आईटीबीपी के कैंप में तैनात है। रेवाड़ी बस स्टैंड चौकी पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
मिली जानकारी के अनुसार, हिमाचल के अवैरी बैजनाथ निवासी रमेश चंद ITBP में रेवाड़ी के जाटूसाना स्थित कैंप में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है। रमेश चंद ने बताया कि कुछ समय पहले वह छुट्टी पर घर गए थे। छुट्टी खत्म होने के बाद वह ड्यूटी ज्वॉइन करने के लिए 28 दिसंबर को रेवाड़ी बस स्टैंड पहुंचे थे। बस स्टैंड से जाटूसाना जाने के लिए बस में सवार होते समय किसी ने भीड़ में उनका एटीएम व मोबाइल चोरी कर लिया। उसके बाद मोबाइल व एटीएम के जरिए ही खाते से 259000 हजार रुपए निकाल लिए।
जांच करने पर आरोपी की पहचान जाटव मोहल्ला रामपुरा निवासी लोकेश पालिया के रूप में हुई। जिसमें 20200 रुपए अपने अकाउंट में ड्रांसफर किए जबकि एक लाख रुपए खाते से निकाले गए। बाकी लेनदेन पेटीएम से किया गया। पूरी जानकारी हासिल करने के बाद रमेश चंद ने इसकी शिकायत बस स्टैंड चौकी पुलिस को दी। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी लोकेश पालिया की तलाश शुरू कर दी है। गुरुवार को पुलिस ने लोकेश के घर दबिश भी दी, लेकिन वह नहीं मिला। बस स्टैंड चौकी पुलिस के अनुसार जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा।
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पानीपत में रोका बाल विवाह: लड़का और लड़की दोनों थे नाबालिग, शपथ पत्र लेकर फिलहाल रोकी गई शादी
लड़का व लड़की दोनों के स्कूली दस्तावेजों की जांच की गई तो लड़की की उम्र 16 साल व लड़के की उम्र 19 साल पाई गई। दोनों ही अभी शादी के योग्य नहीं थे। परिवार वालों से शपथ पत्र लेकर फिलहाल इस शादी को रोक दिया गया है।


हरियाणा के पानीपत जिले के एक गांव में बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता ने बाल विवाह रुकवाया है। अधिकारी ने सूचना के आधार पर इस कार्रवाई को किया। लड़का व लड़की दोनों के स्कूली दस्तावेजों की जांच की गई। जिसमें लड़की की उम्र 16 साल व लड़के की उम्र 19 साल पाई गई। दोनों ही अभी शादी के योग्य नहीं थे। परिवार वालों से शपथ पत्र लेकर फिलहाल इस शादी को रोक दिया गया है। दोनों पक्षों से शपथ पत्र लेकर फिलहाल शादी पर रोक लगा दी है। वहीं 4 जनवरी को कोर्ट खुलने के बाद मामला कोट के संज्ञान में लाकर आगामी कार्रवाई की जाएगी।
बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता के अनुसार
जानकारी देते हुए बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता ने बताया कि उन्हें सूचना प्राप्त हुई की गांव नवादा पार में एक नाबालिग लड़की की शादी होनी है। सूचना मिलने पर वह टीम के साथ मौके पर पहुंचे और वहां जाकर लड़की पक्ष से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान लड़की के सभी दस्तावेज चेक किए गए। लड़की के स्कूल के दस्तावेजों में उसकी जन्मतिथि मार्च 2005 की मिली। यानी दस्तावेजों के आधार पर लड़की अभी महज 16 साल की थी। इसके बाद लड़के पक्ष को फोन पर बात कर अपने कार्यालय बुलाया। जहां लड़का पक्ष मौजूद हुआ और लड़के के दस्तावेजों को चेक किया गया, जिसमें लड़का भी नाबालिग पाया गया। लड़के की उम्र दस्तावेजों के आधार पर 19 साल थी।
इन कारणों से हो रही थी बाल विवाह
लड़की के पिता ने बताया कि वह पेशे से श्रमिक हैं। यह अपनी बेटी की शादी गरीबी और अज्ञानता के चलते कर रहे थे। साथ ही वह खुद हार्ट पेशेंट है, उनकी तमन्ना थी कि उनके जीते जी उनकी बेटी की शादी हो जाए। वही लड़के पक्ष से लड़के का कहना है कि उसकी चार बड़ी बहने हैं, जो कि चारों विवाहित हैं। तीन भाई व एक छोटी बहन है। अब घर में कोई रोटी बनाने वाला नहीं था, क्योंकि मां की तबीयत सही नहीं रहती है। इसी के चलते वह शादी कर रहा था।
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बालिग हूं, मेरी मर्जी जहां जाऊं: थाने में युवक संग जाने को अड़ी 19 वर्षीय छात्रा, दो दिन पहले गई थी साथ
युवती ने पुलिस से साफ कह दिया कि वह युवक के साथ ही जाएगी। पुलिस और परिजनों के सामझाने पर वह नहीं मानी। छात्रा ने परिजनों की सब दलीलों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मैं बालिग हूं, मेरी मर्जी जहां जाऊं।


हरियाणा के रोहतक के जिले में कॉलेज से दो दिन पहले एक युवक संग गई युवती को पुलिस ने बरामद कर लिया। हालांकि युवती ने पुलिस से साफ कह दिया कि वह युवक के साथ ही जाएगी। पुलिस और परिजनों के सामझाने पर वह नहीं मानी। छात्रा ने परिजनों की सब दलीलों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मैं बालिग हूं, मेरी मर्जी जहां जाऊं।
कॉलेज गई थी प्रवेश पत्र लेने
लाखन माजरा थाना क्षेत्र के एक गांव से छात्रा मंगलवार सुबह कॉलेज के लिए यह कहकर निकली थी कि आगामी परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र लेने जा रही हूं। उसके वापस न लौटने पर परिजनों ने काफी खोज खबर की।रातभर छात्रा की खोज-खबर करने के बाद बुधवार सुबह पुलिस को सूचना दी। छात्रा के पिता ने थाना लाखन माजरा में बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने छात्रा व युवक को वीरवार दोपहर गिरफ्तार कर लिया। दोनों को थाना लाया गया। यहां छात्रा ने युवक संग जाने की रट लगा दी।
कोर्ट में होंगे पेश
मामले में थाना लाखन माजरा एसएचओ अब्दुल्ला खान का कहना है कि छात्रा बालिग है। छात्रा व युवक को कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहां उनके बयानों के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। युवक व छात्रा को कोर्ट ले जाने की तैयारी की जा रही है।
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