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मथुरा के गोवर्धन में बिना पंजीकृत ई-रिक्शा चलाने पर एनजीटी ने लगाई रोक
—एनजीटी ने कहा कि ई-रिक्शा सिर्फ तय पार्किंग स्थल सिर्फ पर ही खड़े होंगे और बिना रजिस्ट्रेशन वाले ई-रिक्शा परिक्रमा मार्ग पर नहीं चलेंगे
नई दिल्ली,(नसीब सैनी)।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) ने मथुरा के गोवर्धन में बिना पंजीकृत ई-रिक्शा चलाने पर रोक लगा दी है। जस्टिस रघुवेंद्र एस राठौर ने गोवर्धन में ई-रिक्शा के संचालन के लिए दिशा-निर्देश जारी किया है। एनजीटी ने गौर किया कि गोवर्धन शहर में फिलहल 298 ई-रिक्शा पंजीकृत हैं। एनजीटी ने कहा कि गोवर्धन में अधिकतम 400 ई-रिक्शा चलाए जा सकते हैं। एनजीटी ने कहा कि प्रत्येक ई-रिक्शा पर चालक के अलावा सिर्फ चार लोगों को बैठने की इजाजत होगी और अधिकतम किराया 100 रुपये प्रति व्यक्ति तय किया जाए। एनजीटी ने परिक्रमा मार्ग के नौ स्थानों पर ई-रिक्शा की पार्किंग का स्थान तय किया है।
एनजीटी ने कहा कि ई-रिक्शा सिर्फ तय पार्किंग स्थल सिर्फ पर ही खड़े होंगे और बिना रजिस्ट्रेशन वाले ई-रिक्शा परिक्रमा मार्ग पर नहीं चलेंगे। एनजीटी ने पुलिस और यातायात विभाग को निर्देश दिया कि बिना रजिस्ट्रेशन वाले ई-रिक्शा के खिलाफ समुचित कार्रवाई करे। एनजीटी ने कहा कि ई-रिक्शा पर नगर पंचायत की अनुमति का प्रमाणपत्र लगा होना चाहिए। ई-रिक्शा परिक्रमा मार्ग के सिर्फ बायीं ओर चल सकते हैं। एनजीटी ने कहा कि परिक्रमा मार्ग पर रहने वाले निवासियों के वाहनों के लिए आधार कार्ड के जरिये पास दिए जाएं। उन्हें विशेष अवसरों जैसे विवाह समारोह या आपात स्थिति के लिए अस्थाई पास भी जारी किए जाएंगे ताकि कोई परेशानी नहीं हो। एनजीटी ने कहा कि विशेष आयोजनों जैसे पूर्णिमा, एकादशी और प्रत्येक शनिवार और रविवार को सुनिश्चित किया जाए कि परिक्रमा मार्ग पर निर्माण सामग्री लेकर जाने वाले ट्रक नहीं चलेंगे।
एनजीटी ने कहा कि 30 अक्टूबर, 2019 तक व्यावसायिक और कंस्ट्रक्शन मैटेरियल लेकर जाने वाले वाहनों को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक चलने की अनुमति होगी। वहीं एक नवंबर से 31 मार्च तक ऐसे वाहन रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक चलाए जा सकते हैं। 31 मार्च से 30 अक्टूबर के बीच ऐसे वाहनों को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक चलाने की अनुमति होगी।
एनजीटी ने कहा कि परिक्रमा मार्ग पर भंडारों और पंडाल के लिए गोवर्धन के उप जिलाधकारी से अनुमति लेनी होगी। एनजीटी ने कहा कि जहां भंडारा आयोजित हो वहां कचरा फेंकने के लिए कचरापेटी होना जरूरी है। ऐसा आयोजन करने वालों से पांच हजार रुपये की सिक्योरिटी डिपॉजिट ली जाएगी जिसे कार्यक्रम सामाप्त होने के तीन दिन बाद लौटाया जाएगा। एनजीटी ने कहा, अगर कोई भी शर्तों का उल्लंघन करता है तो पांच हजार रुपये में से जुर्माने की राशि काट ली जाएगी।
एनजीटी ने मथुरा (ग्रामीण) के एसपी, मथुरा के एडिशनल कलेक्टर (प्रशासन) और राजस्थान के डींग के एडिशनल कलेक्टर को निर्देश दिया कि वो पूर्णिमा, एकादशी, जन्माष्टमी और गोवर्धन पूजा के मौके पर वाहनों के परिचालन, भंडारा और कचरा संग्रह की व्यवस्था पर नजर रखेंगे।पिछले 29 अगस्त को एजीटी ने मथुरा के जिलाधिकारी को फटकार लगाते हुए पूछा था कि आपने हमारे किस आदेश के तहत गोवर्धन के परिक्रमा मार्ग पर ई-रिक्शा का परिचालन रोक दिया। एनजीटी ने मथुरा के जिलाधिकारी और गोवर्धन थाने के एसएचओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
नसीब सैनी
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ITBP सब इंस्पेक्टर के खाते से 2.59 लाख उड़ाए: हिमाचल से लौटते समय बस में चोरी हुआ ATM कार्ड और मोबाइल; एक चूक से पकड़ा गया बदमाश
सब इंस्पेक्टर हिमाचल के रहने वाले है और रेवाड़ी के जाटूसाना स्थित आईटीबीपी के कैंप में तैनात है। रेवाड़ी बस स्टैंड चौकी पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
हरियाणा के रेवाड़ी में ITBP में तैनात सब इंस्पेक्टर का मोबाइल फोन व ATM कार्ड चोरी कर उनके खाते से 2 लाख 59 हजार रुपए साफ कर दिए। सब इंस्पेक्टर हिमाचल के रहने वाले है और रेवाड़ी के जाटूसाना स्थित आईटीबीपी के कैंप में तैनात है। रेवाड़ी बस स्टैंड चौकी पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
मिली जानकारी के अनुसार, हिमाचल के अवैरी बैजनाथ निवासी रमेश चंद ITBP में रेवाड़ी के जाटूसाना स्थित कैंप में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है। रमेश चंद ने बताया कि कुछ समय पहले वह छुट्टी पर घर गए थे। छुट्टी खत्म होने के बाद वह ड्यूटी ज्वॉइन करने के लिए 28 दिसंबर को रेवाड़ी बस स्टैंड पहुंचे थे। बस स्टैंड से जाटूसाना जाने के लिए बस में सवार होते समय किसी ने भीड़ में उनका एटीएम व मोबाइल चोरी कर लिया। उसके बाद मोबाइल व एटीएम के जरिए ही खाते से 259000 हजार रुपए निकाल लिए।
जांच करने पर आरोपी की पहचान जाटव मोहल्ला रामपुरा निवासी लोकेश पालिया के रूप में हुई। जिसमें 20200 रुपए अपने अकाउंट में ड्रांसफर किए जबकि एक लाख रुपए खाते से निकाले गए। बाकी लेनदेन पेटीएम से किया गया। पूरी जानकारी हासिल करने के बाद रमेश चंद ने इसकी शिकायत बस स्टैंड चौकी पुलिस को दी। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी लोकेश पालिया की तलाश शुरू कर दी है। गुरुवार को पुलिस ने लोकेश के घर दबिश भी दी, लेकिन वह नहीं मिला। बस स्टैंड चौकी पुलिस के अनुसार जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा।
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पानीपत में रोका बाल विवाह: लड़का और लड़की दोनों थे नाबालिग, शपथ पत्र लेकर फिलहाल रोकी गई शादी
लड़का व लड़की दोनों के स्कूली दस्तावेजों की जांच की गई तो लड़की की उम्र 16 साल व लड़के की उम्र 19 साल पाई गई। दोनों ही अभी शादी के योग्य नहीं थे। परिवार वालों से शपथ पत्र लेकर फिलहाल इस शादी को रोक दिया गया है।
हरियाणा के पानीपत जिले के एक गांव में बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता ने बाल विवाह रुकवाया है। अधिकारी ने सूचना के आधार पर इस कार्रवाई को किया। लड़का व लड़की दोनों के स्कूली दस्तावेजों की जांच की गई। जिसमें लड़की की उम्र 16 साल व लड़के की उम्र 19 साल पाई गई। दोनों ही अभी शादी के योग्य नहीं थे। परिवार वालों से शपथ पत्र लेकर फिलहाल इस शादी को रोक दिया गया है। दोनों पक्षों से शपथ पत्र लेकर फिलहाल शादी पर रोक लगा दी है। वहीं 4 जनवरी को कोर्ट खुलने के बाद मामला कोट के संज्ञान में लाकर आगामी कार्रवाई की जाएगी।
बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता के अनुसार
जानकारी देते हुए बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता ने बताया कि उन्हें सूचना प्राप्त हुई की गांव नवादा पार में एक नाबालिग लड़की की शादी होनी है। सूचना मिलने पर वह टीम के साथ मौके पर पहुंचे और वहां जाकर लड़की पक्ष से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान लड़की के सभी दस्तावेज चेक किए गए। लड़की के स्कूल के दस्तावेजों में उसकी जन्मतिथि मार्च 2005 की मिली। यानी दस्तावेजों के आधार पर लड़की अभी महज 16 साल की थी। इसके बाद लड़के पक्ष को फोन पर बात कर अपने कार्यालय बुलाया। जहां लड़का पक्ष मौजूद हुआ और लड़के के दस्तावेजों को चेक किया गया, जिसमें लड़का भी नाबालिग पाया गया। लड़के की उम्र दस्तावेजों के आधार पर 19 साल थी।
इन कारणों से हो रही थी बाल विवाह
लड़की के पिता ने बताया कि वह पेशे से श्रमिक हैं। यह अपनी बेटी की शादी गरीबी और अज्ञानता के चलते कर रहे थे। साथ ही वह खुद हार्ट पेशेंट है, उनकी तमन्ना थी कि उनके जीते जी उनकी बेटी की शादी हो जाए। वही लड़के पक्ष से लड़के का कहना है कि उसकी चार बड़ी बहने हैं, जो कि चारों विवाहित हैं। तीन भाई व एक छोटी बहन है। अब घर में कोई रोटी बनाने वाला नहीं था, क्योंकि मां की तबीयत सही नहीं रहती है। इसी के चलते वह शादी कर रहा था।
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बालिग हूं, मेरी मर्जी जहां जाऊं: थाने में युवक संग जाने को अड़ी 19 वर्षीय छात्रा, दो दिन पहले गई थी साथ
युवती ने पुलिस से साफ कह दिया कि वह युवक के साथ ही जाएगी। पुलिस और परिजनों के सामझाने पर वह नहीं मानी। छात्रा ने परिजनों की सब दलीलों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मैं बालिग हूं, मेरी मर्जी जहां जाऊं।
हरियाणा के रोहतक के जिले में कॉलेज से दो दिन पहले एक युवक संग गई युवती को पुलिस ने बरामद कर लिया। हालांकि युवती ने पुलिस से साफ कह दिया कि वह युवक के साथ ही जाएगी। पुलिस और परिजनों के सामझाने पर वह नहीं मानी। छात्रा ने परिजनों की सब दलीलों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मैं बालिग हूं, मेरी मर्जी जहां जाऊं।
कॉलेज गई थी प्रवेश पत्र लेने
लाखन माजरा थाना क्षेत्र के एक गांव से छात्रा मंगलवार सुबह कॉलेज के लिए यह कहकर निकली थी कि आगामी परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र लेने जा रही हूं। उसके वापस न लौटने पर परिजनों ने काफी खोज खबर की।रातभर छात्रा की खोज-खबर करने के बाद बुधवार सुबह पुलिस को सूचना दी। छात्रा के पिता ने थाना लाखन माजरा में बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने छात्रा व युवक को वीरवार दोपहर गिरफ्तार कर लिया। दोनों को थाना लाया गया। यहां छात्रा ने युवक संग जाने की रट लगा दी।
कोर्ट में होंगे पेश
मामले में थाना लाखन माजरा एसएचओ अब्दुल्ला खान का कहना है कि छात्रा बालिग है। छात्रा व युवक को कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहां उनके बयानों के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। युवक व छात्रा को कोर्ट ले जाने की तैयारी की जा रही है।
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